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इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष को जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश, पत्नी की मांग के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 15 दिनों के अंदर जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश परवेज इलाही की पत्नी कैसरा इलाही की याचिका पर सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनकी अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी ¨चताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Published: Mon, 06 May 2024 05:00 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2024 05:00 PM (IST)
इमरान की पार्टी के अध्यक्ष परवेज इलाही को घर में नजरबंद करने का आदेश।

एएनआइ, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष परवेज इलाही को 15 दिनों के अंदर जेल से हटाकर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है।

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स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का दिया हवाला

अदालत ने यह आदेश परवेज इलाही की पत्नी कैसरा इलाही की याचिका पर सुनवाई के बाद दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनकी अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए।

हड्डियों में आया था फ्रैक्चर 

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नजरबंदी के दौरान उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पीटीआइ के अध्यक्ष परवेज इलाही 17 मार्च को अदिलाबाद जेल के वाशरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया। पिछले वर्ष जून के बाद से उन्हें कई बार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालिया गिरफ्तारी सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन विभाग की ओर से की गई है।


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