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श्रमिकों को विदेश ले जाने वाले गैर निबंधित एजेंटों पर गिरेगी गाज

श्रमिकों को गैर कानूनी तरीके से विदेश ले जाने वाले गैर निबंधित भर्ती एजेंसियों व एजेंटों पर अब गाज गिरनी तय हो गई है।

By Edited By: Published: Sat, 02 Jul 2016 01:32 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2016 01:32 AM (IST)

मधुबनी । श्रमिकों को गैर कानूनी तरीके से विदेश ले जाने वाले गैर निबंधित भर्ती एजेंसियों व एजेंटों पर अब गाज गिरनी तय हो गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विदेश विभाग के वेबसाइट पर ई-माइग्रेट कालम में निबंधित एजेंटों व एजेंसियों की सूची डाल दी गई है। इससे गैर निबंधित एजेंसियों व एजेंटों की पहचान संभव हो सकेगी। केन्द्र सरकार ने विदेश जाने वाले श्रमिकों के हितों को देखते हुए गैर कानूनी तरीके से श्रमिकों को विदेश ले जाने वाले गैर निबंधित भर्ती एजेंसियों व एजेंटों के खिलाफ नकेल कसने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब गैर कानूनी तरीके से श्रमिकों को विदेश ले जाने वाले गैर निबंधित भर्ती एजेंसियों व एजेंटों के खिलाफ उत्प्रवासी अधिनियम 1983 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संयुक्त सचिव एवं उत्प्रवासी महासंरक्षक, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश को लेकर बिहार के श्रम आयुक्त मो. शलीम ने मधुबनी समेत सूबे के सभी डीएम व एसपी को उक्त मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में श्रमिक काम करने के लिए विदेश जाते हैं। उनमें से कुछ श्रमिक निबंधित एजेंटों के माध्यम से विदेश जाते हैं तो कुछ श्रमिक गैर निबंधित एजेंटों के माध्यम से भी विदेश जाते हैं। लेकिन अब ऐसे गैर निबंधित एजेंटों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि तीव्र संचार के इस युग में भौतिक रूप से पत्रों व संदेशों को भेजना अपनी प्रासंगिकता हो चुका है। लिहाजा ऐसे सभी श्रमिक जो विदेश में किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं उन्हें या उनके परिजनों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। श्रम आयुक्त ने डीएम व एसपी से मदद पोर्टल के बारे में प्रचार-प्रसार करवाने का भी आग्रह किया है। ताकि विदेश जाने वाले व विदेश में रह रहे श्रमिक तथा उनके परिजनों को इस पोर्टल के बारे में जानकारी मिल सके। श्रम आयुक्त ने डीएम व एसपी से यह भी अनुरोध किया है कि भौतिक रूप से शिकायत भेजने के बजाय उन्हें मदद पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। इस पोर्टल पर किसी भी परिवाद को अपलोड कराने के लिए श्रमिकों के पासपोर्ट नं., जन्म तिथि, फोन नं., पता आदि का होना अत्यावश्यक है।


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