Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

दो सालों से विद्यालयों को प्राप्त नहीं हुई है ईडबल्यूएस की राशि

मुंगेर : राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम विगत कई वर्ष पहले ही लागू किया जा चुका है। लेकिन सरकारी

By Edited By: Updated: Fri, 22 Jan 2016 10:56 PM (IST)
Hero Image

मुंगेर : राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम विगत कई वर्ष पहले ही लागू किया जा चुका है। लेकिन सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण यह कल्याणकारी योजना आज तक घरातल पर नहीं उतर पाई है। जिसके कारण दलित समुदाय के बच्चे आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने से वंचित हैं। विदित हो कि जिले में कुल 117 विद्यालयों का शिक्षा विभाग के द्वारा निबंधन किया गया है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय तक विद्यालय के निबंधन के लिए विभाग को कुल 253 आवेदन प्राप्त हुए हुए हैं। जिसमें से 117 विद्यालयों का निबंधन किया गया। शेष का उचित कागजात के अभाव में निबंधन नहीं हो पाया है। इस संबंध में विभाग के द्वारा यह बताया गया कि विद्यालय के निबंधन के लिए उसे सोसाइटी निबंधन एक्ट 1860 के तहत किसी संस्था से संबद्धता प्राप्त होना चाहिए। वहीं सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त विद्यालय में प्रारंभिक कक्षा में नामांकित बच्चों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत बच्चे गरीब एवं अलाभकारी समूह से संबंधित हो। वहीं ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार के द्वारा इन विद्यालयों को अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान आरके शर्मा ने बताया कि विगत दो वर्षों से सरकार के द्वारा इसके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जिसके कारण विद्यालयों के बीच राशि का वितरण नहीं किया जा सका है। इसके लिए विभाग को लिखा गया है। वहीं अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित विद्यालय वर्गवार बच्चों के नाम एवं कोटी के अनुसार उसकी सूची संबंधित बीइओ के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराए।

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें