Bihar Jamabandi Portal: नीतीश सरकार ने लॉन्च किया 'परिमार्जन प्लस' पोर्टल, जमाबंदी में आसानी से कर पाएंगे सुधार
Bihar Jamabandi Portal राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त मामलों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। पत्र के अनुसार रैयत का नाम/पिता का नाम मूल जमाबंदी से भिन्न होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। जमाबंदी में हुई त्रुटियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया है। इसमें रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकवा एवं चौहद्दी या प्रविष्टि में त्रुटि लगान संबंधी विवरणी में सुधार करवाने का मौका मिलेगा।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त मामलों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।
पत्र के अनुसार, रैयत का नाम/पिता का नाम मूल जमाबंदी से भिन्न होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा। पता एवं जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अगर पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित नहीं है तो साक्ष्य के आधार पर यह दर्ज होगा।
अगर मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित है तो त्रुटि निवारण उसके आधार पर होगा। परंतु मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकवा अंकित नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी रैयत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर छूटी हुई विवरणी दर्ज करेंगे।
पहले परिमार्जन में सिर्फ मूल जमाबंदी में दर्ज विवरणी के आधार पर ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार किया जाता था। -कैसे होगा आवेदन सबसे पहले रैयत स्वयं को बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर रजिस्टर कर लागिन करेगा एवं परिमार्जन मेनू पर क्लिक करेगा। फिर डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनेगा।
इसके बाद रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा। उन्हें सेलेक्ट करने पर वर्तमान विवरणी स्क्रीन पर नजर आएगी। पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण को अंचल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इसकी जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे।
अगर आवेदन अधूरा पाया गया तो उसे अंचल अधिकारी के माध्यम से रैयत को लौटा दिया जाएगा। दुबारा सुधार के बाद जमा किए गए आवेदन को फिर आवेदक को लौटाने का विकल्प अंचल अधिकारी के पास नहीं होगा।
मंत्री बोले, जमाबंदी को ऑनलाइन करते समय कई गलतियां हो गई थीं। इसमें रैयतों की कोई गलती नहीं थी। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। परिमार्जन प्लस से इन गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
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