NEET Paper Leak: पेपर लीक मामले की जांच के लिए पटना पहुंचे CBI के और 3 अफसर, नई FIR दर्ज
नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। जांच का पूरा जिम्मा अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। मंगलवार को इसी मामले की जांच के लिए सीबीआई के तीन और अधिकारी पटना पहुंचे। ईओयू से मिले दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। 8 को नामजद और एक अन्य को आरोपी बनाया है।
जागरण टीम, पटना। NEET UG Paper Leak Case नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच के दस्तावेज आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) से प्राप्त करने के साथ ही सीबीआई अब अपने तरीके से जांच में जुट गई है। मंगलवार को सीबीआई के तीन अन्य अफसर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं।
दूसरी ओर, सीबीआई ने इस मामले में एक नई प्राथमिकी भी की है। प्राथमिकी में आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सोमवार की देर रात सीबीआई के दो अफसरों ने पटना में तीन स्थानों का निरीक्षण भी किया।
एक बार फिर ईओयू दफ्तर पहुंचे सीबीआई अधिकारी
मंगलवार को सीबीआई के तीन अन्य अफसर भी दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद इन अफसरों की टीम एक बार फिर ईओयू दफ्तर पहुंची। दिल्ली से आए टीम के अफसरों ने ईओयू एडीजी नैयर हसनैन के साथ करीब घंटे भर बैठ कर नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच को लेकर बातचीत की।
तीन स्थानों स्थानों पर पहुंच की जांच
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई टीम के अधिकारियों ने सोमवार की देर रात नीट यूजी मामले में ईओयू की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पटना में तीन स्थानों पर पहुंच उनकी जांच की और आसपास के लोगों से कुछ जानकारियां भी ली।
हालांकि, यह स्थान कौन से हैं इस बारे में आधिकारिक तौर पर जांच अधिकारी कुछ भी साझा नहीं कर रहे। इन तीन स्थानों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका संबंध नीट प्रश्न पत्र लीक के आरोपियों से है। जहां अब तक पटना पुलिस और ईओयू के अधिकारी नहीं पहुंचे थे।
अब की जांच रिपोर्ट के आधार पर नई प्राथमिकी
सीबीआइ नीट यूजी मामले को लेकर विशेष रणनीति बनाकर काम कर रही है। ईओयू की रिपोर्ट में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआइ ने एक नई प्राथमिकी दर्ज की है ऐसी जानकारी सामने आई है।
हालांकि, इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आठ लोगों को नामजद जबकि एक अन्य को आरोपी बनाया गया है।
जिन्हें प्राथमिकी में नामजद किया गया है उनमें अमित आनंद, आयुष राज, नीतीश कुमार, राकी, अखिलेश, सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू, संजीव के अलावा एक अन्य का नाम है। सूत्रों की माने तो इन नामजद आरोपियों को रिमांड पर लेकर सीबीआइ नए सिरे से पूछताछ करेगी।
सीबीआई को इंतजार है जब्त मोबाइल और प्रश्न पत्रों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का
सूत्रों की माने तो अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाने के पूर्व सीबीआई टीम पूर्व में की गई जांच और जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, जले हुए प्रश्न पत्रों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा।
पटना के एसएसपी भी पहुंचे ईओयू दफ्तर
दिल्ली से पटना आई सीबीआइ टीम के अधिकारियों से मिलने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा भी पहुंचे। उन्हें यहां देख चर्चा चली कि उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि, हकीकत यह थी कि राजीव मिश्रा पटना एसएसपी पद पर आने के पूर्व सीबीआई में थे लिहाजा वे अपने मित्रों से मिलने यहां पहुंचे थे।
आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 को
नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार आठ आरोपितों की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत में नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
मामले में अदालत की ओर से 21 जून को सुनवाई के दौरान पुलिस से पूर्ण केस डायरी की मांग करते हुए 25 जून की तारीख मुकर्रर की गई थी। इसी बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।
इसकी जानकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को दी, लेकिन इस आदेश की प्रति अदालत को नहीं मिली है। अधिवक्ताओं का कहना है कि मामला सीबीआई के हाथों में जाने के कारण जमानत के लिए दिए गए आवेदन को संबंधित अधिवक्ता वापस लेंगे।
इसके बाद फिर से सीबीआई की अदालत में जमानत के लिए आवेदन करेंगे। जेल में बंद सिकंदर येदुवेन्दु उर्फ सिकन्दर प्रसाद येदुवेन्दु, आयुष राज, रीना कुमारी, शिवानंद कुमार, अखिलेश कुमार, अमित आनंद, रौशन कुमार और नीतीश कुमार की ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है।
संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक
नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत की ओर से मामले में आरोपित संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
यह रोक आरोपित द्वारा अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। इस मामले में शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कांड संख्या 358/24 दर्ज किया था। प्राथमिकी आईपीसी की धारा 40, 408, 409 और 120बी के तहत दर्ज किया गया था।
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