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Bihar News: नगर विकास व आवास विभाग में सृजित 2 नए संवर्गों के लिए वेतनमान का हुआ निर्धारण, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग में सृजित दो नए संवर्गों के वेतन संरचना का निर्धारण कर दिया गया है। इन दोनों संवर्गों में 3-3 पद सोपान होंगे। इसमें से दो पद वरीयता क्रम में प्रोन्नति वाले हैं। इन तीनों पदनामों के लिए वेतनमान स्तर-6 से 8 तक के लाभ देय होंगे। इसके तीन पद सोपानों का पहला पदनाम सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी का है।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Mohit Tripathi Published: Wed, 26 Jun 2024 09:38 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2024 09:38 AM (IST)
नगर विकास व आवास विभाग में सृजित दो नए संवर्गों के लिए वेतन संरचना का हुआ निर्धारण।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नगर विकास व आवास विभाग में सृजित किए गए दो नए संवर्गों के लिए वित्त विभाग ने वेतन संरचना का निर्धारण कर दिया है।

बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली व बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली को वर्ष 2021 में ही नगर विकास व आवास विभाग ने अधिसूचित किया था।

इन दोनों संवर्गों में तीन-तीन पद सोपान होंगे। इनमें से दो पद वरीयता क्रम में प्रोन्नति वाले हैं। इन तीनों पदनामों के लिए वेतनमान स्तर-छह से आठ तक के लाभ और दूसरी सुविधाएं देय होंगी।

बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए पहले से वेतन-संरचना निर्धारित नहीं थी। इसके तीन पद सोपानों का पहला पदनाम सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी का है।

अराजपत्रित कोटि के इस पदनाम के लिए वेतनमान-छह का निर्धारण हुआ है। दूसरा पदनाम उप नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी का है। तीसरा पदनाम नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी का है।

प्रोन्नति स्तर के ये दोनों पद राजपत्रित हैं। इनके लिए क्रमश: वेतनमान-सात और वेतनमान-आठ की स्वीकृति मिली है।  बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग में भी तीन पदनाम निर्धारित हैं। मूल कोटि का पद सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का है।

वेतनमान-छह के तहत यह अरापत्रित कोटि का पद है और इस पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इस संवर्ग में प्रथम प्रोन्नति स्तर का पद राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का है।

राजपत्रित कोटि के इस पद के लिए वेतनमान-सात के तहत आर्थिक लाभ देय हैं। तीसरा पदनाम भी राजपत्रित कोटि का है, जो द्वितीय प्रोन्नति स्तर का है। यह अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का पद है, जिसके लिए वेतनमान-आठ के तहत वेतन व दूसरी आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी।

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