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Bihar में बिना रजिस्‍ट्रेशन के नहीं लग सकेंगे लिफ्ट और एस्केलेटर, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

ऊर्जा विभाग के एक प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में किसी भी बहुमंजिला इमारत व्यावसायिक भवन अस्पताल होटल व दफ्तरों में बिना रजिस्‍ट्रेशन के लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग के पास रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा जिन सरकारी कार्यालयों का स्वीकृत भार 20 किलोवाट है वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Prateek Jain Updated: Sat, 13 Jul 2024 02:04 PM (IST)
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इमारत, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, होटल व दफ्तरों में बिना निबंधन के लिफ्ट व एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना।  अब किसी बहुमंजिला इमारत, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, होटल व दफ्तरों में बिना निबंधन के लिफ्ट व एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। ऊर्जा विभाग के पास इसका निबंधन कराना होगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को अपनी मंजूरी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कार्यालयों का स्वीकृत भार 20 किलोवाट है वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लिफ्ट व एस्केलेटर से संबंधित निर्णय बिहार को स्मार्ट व सुरक्षित राज्य बनाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं, सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में जो फैसला लिया गया है, उससे ऊर्जा प्रबंधन में सुधार होगा। राज्य में बहुमंजिली इमारत, व्यावसायिक भवनों व होटलों का निर्माण तेजी से हुआ है। वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य हो गया है।  इस कदम से बिहार पूर्ण स्मार्ट प्रीपेड युक्त राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

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वहीं केंद्र सरकार द्वारा लिफ्ट व एस्केलेटर का संचालन सुरक्षात्मक ढंग से किए जाने को ले इसे अधिनियमित किए जाने का अनुरोध किया गया था। इसी को ध्यान में ऊर्जा विभाग ने लिफ्ट व एस्केलेटर विधेयक के प्रारूप को तैयार किया।

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