BSUSC करेगा ललित नारायण मिश्र संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति, पहले से काम करने वालों शिक्षकों को मिलेगा वेटेज
ललित नारायण मिश्र संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। एआइसीटीई-यूजीसी के नियमों और संस्थान के योग्यता मानकों के अनुसार चयन प्रक्रिया चलेगी। नियमावली में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को भी छूट मिलेगी। संस्थान में उप कुलसचिव का पद भी सृजित होगा। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ और 10 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी।
एआइसीटीई-यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रविधान तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता अंक वितरण के अनुसार आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाया जाएगा।यह प्रविधान ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में किया गया है।
यह नियमावली शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है और शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियमावली लागू हो गयी है।नियमावली के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की पूर्व की तिथि से संस्थान में कार्यरत वैसे शिक्षकों को, जो अवधारित अर्हता पूरी करते हों, को अधिभार अंक इनके द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी।
संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संस्थान में उप कुलसचिव का भी एक पद सृजित होगा।संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक को इस पद हेतु एक्स आफिशिओ (पद के परिणामस्वरूप) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाएगा तथा कुलसचिव एवं उप कुलसचिव के बीच कार्य का आवंटन किया जाएगा।
संस्थान में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी कर्मियों को ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने पर सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी।
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