Bihar News: बिहार के 15 जिले में खुलेंगे 20 स्क्रैपिंग सेंटर, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई; ये है प्रक्रिया
बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के 15 जिलों में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है। सबसे अधिक राजधानी पटना में पांच और वैशाली में तीन स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है। स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। ऐसे कबाड़ केंद्रों को अधिकतम 10 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद नवीकरण कराना होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। खटारा और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को स्क्रैप तो, किया जाएगा मगर उसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि चोरी के वाहनों को स्क्रैप किए जाने से रोका जा सके।
इसके लिए स्क्रैप केंद्रों पर गाडि़यों से जुड़े डाटा की जानकारी संग्रहित की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी स्क्रैप केंद्रों को इस बाबत निर्देश दिया है।दरअसल, परिवहन विभाग ने हाल ही में 15 जिले में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है। इसमें पटना में सर्वाधिक पांच और वैशाली में तीन स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति मिली है।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फर्म, सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिए वाहन स्क्रैप सेंटर खोल सकता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। ऐसे कबाड़ केंद्रों को अधिकतम दस साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद नवीकरण कराना होगा।छोटे वाहनों का स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम चार हजार वर्गफीट और बड़े वाहनों के लिए आठ हजार वर्गफीट जगह अनिवार्य की गर्ठ है। केंद्र खोलने वालों से एक लाख निबंधन शुल्क तो 10 लाख की बैंक गारंटी ली जाएगी।
उद्योग विभाग अपनी योजनाओं के लिए सभी जिलों में कैंप लगाएगा
उद्योग विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए सभी जिलों में स्वीकृत ऋण के वितरण के लिए कैंप लगाएगा। इसके तहत पीएमईजीपी-1 व 2, पीएमएफएमई तथा पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल है।उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, स्वीकृत ऋण राशि के वितरण के लिए तीन महीने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में आठ अक्टूबर, पांच नवंबर तथा तीन दिसंबर को कैंप लगाया जाएगा। कैंप का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा।
जीविका के वरीय पदाधिकारी तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी कैंप में मौजूद रहेंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को इस कैंप के आयोजन की तैयारी का जिम्मा दिया गया है।
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