नीतीश सरकार ने तय की फैमिली पेंशन की ऊपरी सीमा, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना; पढ़ें डिटेल
बिहार सरकार ने दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। अब जिन लोगों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के पात्र थे उन्हें पहले से अधिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इस सीमा का निर्धारण किया है। यह उच्चतर वेतन के 50 प्रतिशत या 30 प्रतिशत होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Family Pension News दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। इसके बाद अब उन लोगों को पारिवारिक पेंशन पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलेगी, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और जो पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के पात्र थे।
केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इस सीमा का निर्धारण किया है। यह उच्चतर वेतन के 50 प्रतिशत या 30 प्रतिशत होगी। दिव्यांग संतानों को भी पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन की 30 से 50 प्रतिशत राशि ही मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
क्यों तय की गई ऊपरी सीमा?
वैसे मामलों में जहां माता-पिता दोनों सरकारी कर्मी थे और पारिवारिक पेंशन योजना-1964 से शासित हो रहे थे, उनके मृत्योपरांत पात्र संतान को दोहरा पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी की गई थी। यह कुल मिलाकर 150 रुपये प्रतिमाह ही निर्धारित थी। यह राशि वेतन पुनरीक्षणों के क्रम में अद्यतन नहीं होने के कारण आज की तिथि में अव्यवहारिक हो गई थी। इसी कारण ऊपरी सीमा को अद्यतन कर संतोषजनक स्थिति में ला दिया गया है।इसकी तीन स्थिति व दो श्रेणियां हैं। दोनों वर्द्धित पारिवारिक पेंशन की स्थिति में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। एक वर्द्धित व एक सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में भी इतनी ही मात्रा में भुगतान होगा। दोनों सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में यह राशि 30 प्रतिशत होगी।
पेंशन नियमावली-2021 को समझें
- केंद्र सरकार की पेंशन नियमावली-2021 में दोहरा पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, जो सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में क्रमश: 1,25,000 रुपये और 75,000 रुपये प्रतिमाह है।
- दोहरा पारिवारिक पेंशन की स्थिति में ऊपरी सीमा उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत निर्धारित है।
- पेंशन नियमावली के इस प्रविधान को राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है।
बाढ़ प्रभावित 3.21 लाख परिवारों के खाते में 225.25 करोड़ रुपए अंंतरित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित 3.21 लाख परिवारों के खाते मेंं डीबीटी के माध्यम से 225.25 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस क्रम में 18 जिलों के बाढ़ पीड़ितों के खाते में सात-सात हजार रुपए भेजे गए। यह राशि आनुग्रहिक राहत के रूप मेे भेजी गयी है।मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को फसल क्षति की राशि दीपावली के पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दें।ये भी पढ़ें- नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि पर घर बनाया तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क
ये भी पढ़ें- Bhagalpur Hansdiha Road: टेंडर के पेच में फंसा भागलपुर-हंसडीह फोरलेन, 1 साल में 12वीं बार बढ़ी निविदा की तारीख
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।