Student Credit Card: बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी, निजी संस्थानों को मिली 1 साल की छूट
बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नैक मान्यता में एक साल की छूट मिली है सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। इससे राज्य के लगभग 381 निजी शिक्षण संस्थानों को राहत मिलेगी। यह छूट नैक की नई ग्रेडिंग-सी मान्यता की अनिवार्यता को शिथिल करती है। संबंधित संस्थानों के आवेदनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नैक से मान्यता की अनिवार्यता में एक साल की छूट मिल गई है। यह छूट सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। इससे संबंधित आदेश बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अपर सचिव एवं नोडल पदाधिकारी सज्जन आर. की ओर से सोमवार को जारी किया गया।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- 12वीं पास बिहार के छात्रों के लिए इस योजना को लाया गया
- इल स्कीम के तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक का लोन
- टेक्निकल, पॉलिटेक्निक या सामान्य पाठ्यक्रमों में आगे की शिक्षा के लिए उपयोग
- किताबों, स्टेशनरी और लैपटॉप की खरीद और फीस के भुगतान के लिए भी उपयोग
- सामान्य छात्रों के लिए 4% ब्याज दर, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों के लिए 1% ब्याज दर
- कोर्स पूरा होने और नौकरी पाने के बाद लोन राशि का भुगतान करना होता है।
- यह योजना बिहार के छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए योग्यता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज
योग्यता शर्तें
1. बिहार का निवासी2. उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक3. 12वीं कक्षा पास
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