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ITI में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई, नीतीश सरकार का अहम फैसला

बिहार सरकार ने आईटीआई में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले संचालकों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों के श्रमाधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें। विभाग ने परीक्षा शुल्क से लेकर पंजीयन शुल्क तक निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 30 Oct 2024 01:51 PM (IST)
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ITI में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों के श्रमाधीक्षकों को निर्देश दिया है। विभाग की ओर से परीक्षा शुल्क से लेकर पंजीयन शुल्क तक निर्धारित कर दिया गया है। ऐसा छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की शिकायत पर हुआ है।

नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीयन शुल्क के तौर पर कोई राशि नहीं देनी होगी। स्टेट काउंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) से मान्यता प्राप्त सरकारी आईटीआई में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को पंजीयन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे।

एससी-एसटी के लिए यह राशि मात्र 50 रुपये होगी। राज्य में 151 सरकारी आइटीआइ हैं। इसमें 113 सामान्य तो 38 महिला आईटीआई हैं। इनके अलावा 1227 निजी आइटीआइ हैं।

सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रतिमाह 40 रुपये प्रशिक्षण शुल्क

श्रम संसाधन विभाग के आदेश के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपये लिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क 20 रुपये प्रति माह तय किया गया है। यदि कोई सरकारी या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ज्यादा प्रशिक्षण शुल्क लिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ITI में प्रायोगिक र सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क कितना?

स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क प्रति छात्र-छात्रा के लिए 200 रुपये तय किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं से परीक्षा शुल्क भी 200 रुपये लिए जाएंगे।

नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रायोगिक परीक्षा शुल्क के रूप में सभी कोटि के छात्र-छात्राओं से 200 रुपये लिये जाएंगे, लेकिन सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र 213 रुपये जमा लिए जाएंगे। इस राशि पर जीएसटी अलग से लगेगा। बता दें कि सभी 151 सरकारी आइटीआइ में 32 हजार 772 सीट स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध सत्र 2023-24 में 26 हजार 628 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है।

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