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नीतीश कुमार का दीवाली गिफ्ट, इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई; 34 की जगह मिलेंगे 60 हजार रुपये

बिहार सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानदेय में भारी वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 34 हजार की जगह 60 हजार रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दीपावली और छठ का तोहफा बताया है। इस फैसले से राज्य के सभी विभागों के करीब दो हजार कनीय अभियंताओं को फायदा होगा।

By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 30 Oct 2024 07:09 PM (IST)
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नीतीश कुमार ने संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं का दीवाली उपहार दिया है। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानेदय में भारी वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 34 हजार की जगह 60 हजार रुपये मिलेंगे। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागूू हो गई है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कनीय अभियंताओं को दीपावली एवं छठ का उपहार है।

उन्होंने कहा कि कनीय अभियंताओं की ओर से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसमें वृद्धि का आदेश दिया।

चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के कनीय अभियंताओं का नोडल विभाग जल संसाधन ही है। मानदेय वृद्धि की अधिसूचना भी जल संसाधन विभाग से ही जारी हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति को मानदेय को तार्किक बनाने और वृद्धि की राशि तय करने की जवाबदेही दी गई थी। समिति ने 60 हजार रुपये मासिक मानदेय की अनुशंसा की।

सरकार ने समीक्षा के बाद इसे स्वीकार कर लिया। सरकार के सभी विभागों में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की संख्या करीब दो हजार है। इससे पहले 2019 में इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी। राज्य में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की शुरुआत 2009 में हुई। राज्य तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित पहली परीक्षा में नियोजित कनीय अभियंता भी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 2019 में हुई थी। इसका परिणाम भी निकला, लेकिन मामला अदालत में चला गया।

कनीय अभियंताओं के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट तक नियमित नियुक्ति की लड़़ाई लड़ी। इसी चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने का आदेश बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया है। इस आदेश के आधार पर जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय मिथिलेश कुमार दिनकर ने शीघ्र परीक्षाफल निकालने का आग्रह आयोग से किया है।

शशिभूषण प्रसाद सिंह अन्य एवं बिहार सरकार एवं अन्य मामले में सुप्रीम के चार अक्टूबर के आदेश का अनुपालन होने पर बड़ी संख्या में संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा नियुमित हो जाएगी। अभियंता प्रमुख ने पत्र में यह भी लिखा है कि अनुशंसा मिलते ही नियुक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि विभिन्न विभागों की ओर से पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण सभी कार्य विभागों में कनीय अभियंताओं की घोर कमी है और इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

भूमि सर्वेक्षण के संविदा कर्मियों का मानदेय 10 हजार तक बढ़ा

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। विभाग की निदेशक जे प्रियदर्शिनी के आदेश से बुधवार को आदेश जारी हो गया है। यह एक अगस्त 2024 से प्रभावी होगा।

आदेश के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को अब 55 के बदले 65 हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मानदेय में आठ हजार रुपये की मासिक वृद्धि हुई है।अब उन्हें 40 हजार रुपया मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 27 से 35, विशेष सर्वेक्षण अमीन का 25 से 30, अमीन एवं सर्वेयर का 18 सेे 25 और संविदा मोहर्रिर का मानदेय 21 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपया कर दिया गया है।

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