Bihar Politics: अब क्या करेंगे चिराग के चाचा पशुपति पारस? 13 नवंबर तक करना होगा यह काम नहीं तो होगा एक्शन
Bihar News राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को बुधवार तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। पार्टी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर सामान हटाया जा रहा है। रालोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नया सरकारी आवास आवंटित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि एनडीए में रहने के बावजूद उन्हें अपमान मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दफ्तर को खाली करना ही होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को बुधवार तक सरकारी बंगला से अपना बोरिया-बिस्तर समेटना पड़ेगा नहीं तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक्शन ले सकती है। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर सरकारी आवास से दफ्तर खाली करने हेतु धीरे-धीरे सामान हटाया जा रहा है।
इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल, महासचिव अम्बिका प्रसाद बिनू और दलित सेना के अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रालोजपा कार्यालय हेतु नया सरकारी आवास आवंटित करने की गुहार लगाई।
एनडीए का साथ दिया लेकिन बदले में क्या मिला?
श्रवण अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी और इसके अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने निरंतर एनडीए को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन पर हमारी पार्टी ने राज्य में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा।साथ ही, एनडीए में ही बने रहने का फैसला लिया। पक्ष में प्रचार किया। लेकिन, बदले में क्या मिला? केवल अपमान। एनडीए द्वारा हमारी पार्टी को चिराग पासवान के दबाव पर कमजोर किया जा रहा है। रालोजपा और लोजपा (रामविलास) को चुनाव आयोग से राज्य में एकसमान दर्जा प्राप्त है।
आयोग में मूल पार्टी लोजपा का मामला लंबित है। फिर भी हमारी पार्टी का राज्य कार्यालय से बेदखल किया जा रहा है। यह भवन निर्माण विभाग द्वारा नाइंसाफी है। रालोजपा कार्यालय का आवंटन रद कर उसे चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) को आवंटित करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर तक खाली करने का दिया था निर्देश
उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को अपने फैसले में रालोजपा का वर्तमान कार्यालय को 13 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग को दो सप्ताह के भीतर रालोजपा को अलग से कार्यालय आवंटित करने का भी निर्देश दिया है जिसके आलोक में हमारी पार्टी ने 30 अक्टूबर को ही कार्यालय आवंटन हेतु अनुरोध पत्र विभाग को दिया है जिस पर अब तक किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है।
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