आयोग ने ब्रजेश पांडेय को पाया दोषी, होंगे गिरफ्तार
पटना । पूर्व कांग्रेसी मंत्री की नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने और सेक्स रैकेट संचालन के
By JagranEdited By: Updated: Fri, 07 Apr 2017 01:21 AM (IST)
पटना । पूर्व कांग्रेसी मंत्री की नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने और सेक्स रैकेट संचालन के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अप्राथमिकी अभियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडेय को दोषी पाया है। आयोग ने अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) के पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) को पत्र भेजकर ब्रजेश पांडेय को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। इस कांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त व मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी के दोस्त संजीत कुमार शर्मा को भी गिरफ्तारी करने को कहा गया है।
बताते चलें कि दिसंबर 2016 में पूर्व कांग्रेसी मंत्री की नाबालिग बेटी ने राजधानी के एससी-एसटी थाने में ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी, उसके पिता सह रिटायर्ड आइएएस केबीपी सिन्हा, भाई मनीष प्रियदर्शी और दोस्त संजीत कुमार शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में निखिल प्रियदर्शी, संजीत और ब्रजेश पांडेय की मिलीभगत से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के संचालन की बात सामने आई। दो महीने बीत जाने के बाद सीआइडी ने मनीष को गिरफ्तार किया। इस बीच बाकी आरोपियों द्वारा पीड़िता का नाम सार्वजनिक किया जाता रहा। उसे जान से मारने की धमकी मिलती रही। जिसके बाद पीड़िता ने बुद्धा कॉलोनी थाने में संजीत को छोड़कर बाकी आरोपियों पर एक और एफआइआर की। पटना पुलिस ने इस कांड में निखिल और उसके पिता को ऋषिकेश से दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद सीआइडी फिर शिथिलता बरतने लगी। पीड़िता की गुहार के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने डीएसपी ममता कल्याणी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। सभी तथ्यों को देखने और समझने के बाद आयोग ने ब्रजेश पांडेय को दोषी पाने के साथ 15 दिनों के अंदर गिरफ्तारी कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।