नाबालिग अपराधी को स्कूल में झाड़ू लगाने का आदेश
जागरण संवाददाता, शेखपुरा : एक अनूठे निर्णय में कोर्ट ने नाबालिग छात्र को दो महीने तक अपने स्कूल में झाड़ू लगाने तथा स्कूल में बागवानी का काम करने की सजा दी है। यह निर्णय गुरुवार को शेखपुरा किशोर न्यायालय ने सुनाया। इसकी जानकारी किशोर न्यायालय के सदस्य निवास ने दी। यह निर्णय किशोर न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने सर्वमत से दिया है। इस पीठ में पीठ के अध्यक्ष संजीव कुमार राय के साथ महिला सदस्य शर्मिला कुमारी भी शामिल थीं। इस बावत बताया गया कि दो महीने तक स्कूल में झाड़ू लगाने तथा स्कूल की साफ-सफाई के साथ स्कूल की बागवानी में काम करने के बाद स्कूल हेड से लिखित प्रमाण पत्र लाने के बाद इस नाबालिग छात्र को दोष मुक्त किया जायेगा। बताया गया कि इस छात्र पर दूसरे के बदले परीक्षा देने का आरोप था। बताया गया कि इस छात्र पर इस साल के बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले शेखपुरा के एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। शेखपुरा किशोर न्यायालय का अपने तरह का यह पहला तथा अनूठा निर्णय है।