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स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के लिए अपना बैंक खोलने का मौका, RBI ने मंगाए आवेदन

नियमित या यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए छोटे वित्त बैंकों से आवेदन आमंत्रित किए। यूनिवर्सल बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले एसएफबी की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपये होनी चाहिए और बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। बदलाव अवधि के दौरान पात्र एसएफबी के लिए नए प्रमोटरों को जोड़ने या प्रमोटरों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

By Agency Edited By: Ankita Pandey Published: Sat, 27 Apr 2024 10:35 AM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2024 10:35 AM (IST)
स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के लिए अपना बैंक खोलने का मौका, RBI ने मंगाए आवेदन

पीटीआई, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने शुक्रवार को नियमित या यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम नेटवर्थ सहित निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले छोटे वित्त बैंकों से आवेदन आमंत्रित किए।

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आरबीआई ने नवंबर 2014 में निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों (SFB) को लाइसेंस देने के लिए गाइडलाइन जारी किए। इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित लगभग एक दर्जन SFBs शामिल हैं।

इन मानदंडों पर करेगा काम 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यूनिवर्सल बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले एसएफबी की पिछली तिमाही (लेखापरीक्षित) के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए और बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में इसका शुद्ध लाभ भी होना चाहिए और पिछले दो वित्तीय वर्षों में जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होना चाहिए।

अन्य शर्तों में एक निर्धारित सीआरएआर (पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात) आवश्यकता और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड शामिल है।

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कैसे काम करेंगे बैंक?

शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर, आरबीआई ने कहा  कि पात्र एसएफबी के लिए एक पहचाने गए प्रमोटर की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पात्र एसएफबी के मौजूदा प्रमोटर, यदि कोई हैं, यूनिवर्सल बैंक में बदलाव पर प्रमोटर के रूप में बने रहेंगे।

इसके अलावा, बदलाव अवधि के दौरान पात्र एसएफबी के लिए नए प्रमोटरों को जोड़ने या प्रमोटरों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सर्कुलर में कहा गया है कि संक्रमित यूनिवर्सल बैंक में मौजूदा प्रमोटरों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता की कोई नई अनिवार्य लॉक-इन आवश्यकता नहीं होगी।

दिसंबर 2019 में, आरबीआई ने एसएफबी को यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तित करने के लिए बदलाव पथ प्रदान किया।

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