UAN Mandatory: सरकारी सुविधाओं के लिए सभी श्रमिकों के लिए यूएएन जरूरी, सरकार तैयारी में
अभी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई असंगठित सेक्टर की नौकरी छोड़ अपना काम करने लगता है लेकिन उसके पास यूएनए होगा तो वह उस आधार पर सरकारी लाभ से जुड़ा रह सकता है और सरकार को भी पता लगता रहेगा कि कितने लोग सही मायने में सरकारी स्कीम का लाभ रहे हैं। वैसे अभी अटल पेंशन में पंजीकृत होने के लिए यूएएन अनिवार्य नहीं है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार से जुड़ी विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) रखना जरूरी होगा। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है और जल्द ही इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। अभी जिन कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में खाता है, उनके पास ही यूएएन नंबर होता है। लेकिन असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक या जिनका पीएफ नहीं कटता है, वैसे श्रमिकों के पास यूएएन नंबर नहीं होता है।
ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा रहा यूएएन
श्रम मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से यूएएन जारी किया जा रहा है। भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाली सुविधा से लेकर अटल पेंशन जैसी किसी भी सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए संगठित या असंगठित सभी प्रकार के श्रमिकों के पास यूएएन होना जरूरी होगा। असंगठित सेक्टर के लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर यूएएन नंबर हासिल कर सकते हैं। 29 करोड़ से अधिक श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।
अभी अटल पेंशन के लिए यूएएन अनिवार्य नहीं
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इसका फायदा यह होगा कि सरकार के पास पूरा डाटा रहेगा कि कितने लोग सरकारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई असंगठित सेक्टर की नौकरी छोड़ अपना काम करने लगता है, लेकिन उसके पास यूएनए होगा तो वह उस आधार पर सरकारी लाभ से जुड़ा रह सकता है और सरकार को भी पता लगता रहेगा कि कितने लोग सही मायने में सरकारी स्कीम का लाभ रहे हैं। वैसे ही अभी अटल पेंशन में पंजीकृत होने के लिए यूएएन अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए भी यूएएन को अनिवार्य किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और अन्य मंत्रालय के साथ भी इसे लेकर सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।