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Tax Deadline: 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम, चेक करें लिस्ट

वित्त वर्ष 2023-24 कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। ऐसे में करदाता के पास भी टैक्स से जुड़े काम को निपटाने के लिए केवल कुछ दिन ही बचे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि करदाता को 31 मार्च 2024 से पहले टैक्स से जुड़े कौन से काम को निपटा लेना चाहिए। 25 मार्च 2024 को होली (Holi 2024) के अवसर पर देश के सभी इनकम टैक्स ऑफिस बंद रहेंगे।  

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Published: Sat, 23 Mar 2024 08:00 AM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2024 08:00 AM (IST)
31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 को खत्म होने में अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा है। आखिरी हफ्ते में भी कारोबारी दिन में से दो दिन छुट्टी है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स के पास टैक्स से जुड़े काम (Income Tax Deadline) को निपटाने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं।

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आज हम आपको बताएंगे कि 31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कौन-से काम को निपटा लेना चाहिए।

लॉन्ग वीकेंड पर भी खुले रहेंगे इनकम टैक्स के सभी दफ्तर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कुछ दिन पहले सर्कुलर जारी किया था। विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा थी कि चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े काम को निपटाने में कोई परेशानी न हो इसको देखते हुए विभाग ने फैसला लिया है कि 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक देश के सभी आयकर दफ्तर खुले रहेंगे।

दरअसल, 25 मार्च को होली (Holi 2024) के अवसर पर देश के सभी आयकर दफ्तर बंद होंगे।  29 मार्च गुड फ्राइडे (Good Friday), 30 मार्च शनिवार, 31 मार्च रविवार है। इसका मतलब है कि विभाग ने लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है।

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टैक्स सेविंग प्लान में निवेश का आखिरी मौका

जिन करदाता ने पुरानी कर व्यवस्था का चयन किया है उनके पास 31 मार्च 2024 तक का ही मौका है। वह 31 मार्च से पहले किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

बता दें कि मौजूदा समय में टैक्स सेविंग प्लान के कई ऑप्शन है। प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) और टर्म डिपॉजिट (FD) जैसे कई टैक्स सेविंग प्लान में करदाता आसानी से निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इन सभी टैक्स सेविंग प्लान में आयकर अधिनियम 80 सी के तहत टैक्स कटौती का लाभ दिया जाता है।

अपडेटिड टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका

अपडेट इनकम रिटर्न दाखिल (deadline to file an updated income tax return for FY21) करने का आखिरी मौका 31 मार्च 2024 तक ही है। करदाता को 31 मार्च से पहले यह काम कर लेना होगा।

बता दें कि अपडेटिड टैक्स रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी मौका है। इसके बाद करदाता को दूसरा मौका नहीं मिलेगा।  

टीडीएस फाइलिंग के लिए बचे हैं इतने दिन

31 मार्च 2024 से पहले टैक्सपेयर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) जारी करना होगा। उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा 31 मार्च से पहले फाइलिंग चालान स्टेटमेंट (Filling Challan Statement) भी देना होगा।

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