Move to Jagran APP
Featured story

Income Tax Return फाइल करने के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 हो गए हैं उपलब्ध, टैक्सपेयर आसानी से कर पाएंगे ई-फाइलिंग

करदाता को हर साल टैक्स रिटर्न के लिए आईटीआर फाइल (Income Tax Return) करना होता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल (ITR) करने के लिए अब ITR-1 ITR-2 ITR-4 उपलब्ध हो गए हैं। करदाता 31 जुलाई 2024 तक आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Published: Wed, 03 Apr 2024 10:18 AM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2024 10:18 AM (IST)
Income Tax Return फाइल करने के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 हो गए हैं उपलब्ध

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ITR filing forms for FY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-4) को ऑनलाइन  उपलब्ध करवा दिया है। आप करदाता आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं।  

loksabha election banner

आईटीआर फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है। यानी कि करदाता आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है।  

आयकर विभाग ने करदाता के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 का ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज भी जारी किया था। टैक्सपेयर ई-फाइलिंग के अलावा JSON के जरिये भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana 17 Installment का लाभ पाने के लिए तुरंत करें ये काम, वरना हाथ में नहीं आएगी किस्त की राशि

रिटर्न फाइल करने के लिए यै है ऑप्शन

  • टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
  • करदाता के पास JSON के जरिये भी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है।
  • इसके अलावा JSON और  एक्सेल यूटिलिटीज के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर कैसे फाइल करें ITR

  • टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
  • इसके बाद स्क्रीन पर शो हो रहे 'आईटीआर फाइल' (File Income Tax Return) ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
  • अब स्क्रीन पर करदाता को को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और 26एएस फॉर्म शो होगा। इस फॉर्म में लगभग करदाता की सभी जानकारी भरी होगी। करदाता को सभी जानकारी को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना होगा।
  • वह फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, अन्य टीडीएस प्रमाणपत्र (TDS Certificate), ब्याज प्रमाणपत्र (Interest Certificate) और वेतन पर्ची (Pay Slip) को जरूर दो-तीन बार चेक करें।
  • अगर सभी डेटा सही हैं तब ही फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • इस तरह वह आसानी से ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

ऑफलाइन कैसे फाइल करें रिटर्न

करदाता के पास JSON और  एक्सेल यूटिलिटीज के जरिये ऑफलाइन आईटीआर फाइल करने का भी ऑप्शन है। ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। पहले से भरे फॉर्म और उसके डेटा के लिए करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल से इनकम टैक्स अकाउंट ऑप्शन में जाकर प्रीफिल्ड एक्सएमएल को डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म को क्रॉस चेक और एडिट करने के बाद करदाता को यह फॉर्म फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

आईटीआर फॉर्म की पात्रता

आईटीआर-1: जिन करदाता की इनकम सैलरी, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन, कृषि से 50,000 रुपये तक की इनकम या फिर कोई और सोर्स से इनकम होती है उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। बता दें कि इसमें करदाता की 1 वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए।

आईटीआर-2: जो टैक्सपेयर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर कोई कैपिटल गेन से मुनाफा कमाते हैं उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होता है।

आईटीआर-4: जिन करदाता की इनकम उनके बिजनेस से होती है या फिर वो धारा 44एडी, 44एडीए और 44एई के तहत आते हैं वह रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-4 का इस्तेमाल करते हैं।

यह भी पढ़ें- RBI MPC Meeting आज से शुरू, इस दिन होगा बैठक में लिए गए फैसलों का एलान

 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.