जंक फूड की बिक्री पर गाइडलाइन जारी करे सरकार
By Edited By: Updated: Wed, 24 Jul 2013 10:30 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : स्कूलों व शिक्षण संस्थानों की कैंटीन व आसपास की दुकानों पर जंक फूड की बिक्री को नियंत्रित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों में जंक फूड की बिक्री से संबंधित गाइडलाइन जारी करे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने फैसले में फूड सेफ्टी एंड स्टैडर्ड अथॉरिटी ऑफ इडिया (एफएसएसआईए) को साफ कहा है कि दिशा-निर्देश तय करने के लिए उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा।
पूर्व में एडिशनल सॉलीसिटर जनरल राजीव मेहरा ने अदालत को आश्वासन दिया था कि इस संबंध में दिशा-निर्देश का ड्राफ्ट इस साल 24 जुलाई तक अदालत में दायर कर दिया जाएगा। लेकिन बुधवार को ड्राफ्ट पेश करने के बजाए सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक ड्राफ्ट दिशा-निर्देश तैयार नहीं हुए है। अब सरकार के वकील कह रहे हैं कि दस दिन में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। लिहाजा, वे 10 दिन में इसे तैयार कर पेश करें। इस मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह ड्राफ्ट की रिपोर्ट मामले के अन्य पक्षकारों को भी दे दें ताकि वे भी सुझाव दे सकें। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट में इस मामले में एनजीओ उदय फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका में माग की गई है कि स्कूलों में व उनके आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि निजी फर्म एसी नीलसेन क्यूआरजी-एमएआरजी प्रा.लि. इस मामले में दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। यह दिशा-निर्देश स्कूलों के पाच सौ यार्ड में बिकने वाले जंक फूड पर नियंत्रण रखने में कारगार होंगे। इन पर फूड प्रोसेसिंग कंपनियों की भी राय ली जाएगी और अंतिम रूप दिया जाएगा।
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