एडवांस टिकटों पर बढ़ा किराया वसूलने पर रेलवे को नोटिस
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रेलवे उन लोगों से भी अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है, जिन्होंने किराया बढ़ने से दो माह पूर्व ही एडवांस में टिकट खरीद लिया था। एक अधिवक्ता ने रेलवे पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने रेल मंत्रालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
अधिवक्ता सर्वेश सिंह ने हाईकोर्ट में रेल मंत्रालय और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि रेलवे ने सुविधा दी है कि कोई भी यात्री किसी एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट 60 दिन पहले बुक करा सकता है। उन्होंने 16 मई को उत्तर रेलवे से दिल्ली से राजस्थान आने व जाने के लिए जून व जुलाई में सफर के लिए 11 टिकट लिया था। इन टिकटों पर कहीं नहीं लिखा था कि रेलवे एक बार राशि वसूलने के बाद दोबारा से इन टिकटों का किराया बढ़ा सकता है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने 20 जून को सर्कुलर जारी किया, जिसमें टीटी व अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि 25 जून से किराया बढ़ा दिया जाएगा। टीटी 25 जून से उन यात्रियों से किराए की अतिरिक्त राशि वसूलें, जिन्होंने एडवांस में टिकट खरीदा है। वह 25 जून को जब ट्रेन से राजस्थान जा रहा थे तो टिकट निरीक्षक ने सर्कुलर का हवाला देते हुए उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की। उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और रुपये न देने पर ट्रेन से उतारने की धमकी दी गई। इस वजह से उन्हें व अन्य यात्रियों को अतिरिक्त पैसा देना पड़ा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जब यात्री रेलवे टिकट खरीदता है तो कानूनी तौर पर यात्री और रेलवे के बीच कानूनी अनुबंध हो जाता है। यात्रा शुल्क एडवांस वसूलने के बाद उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती। रेलवे उन्हीं यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया वसूल सकता है, जिन्होंने 25 जून के बाद टिकट लिया है। इसलिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उगाही का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही रेल मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह यात्रियों से ली गई राशि उन्हें वापस करे।