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छात्र को एक सप्ताह के भीतर दाखिला दे डीयू : हाई कोर्ट

- 12वीं में गणित विषय न पढ़ने से डीयू के कॉलेज ने दाखिला देने से किया था इन्कार राज्य ब्यूरो, नई

By Edited By: Updated: Sat, 08 Nov 2014 09:15 PM (IST)
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- 12वीं में गणित विषय न पढ़ने से डीयू के कॉलेज ने दाखिला देने से किया था इन्कार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कॉमर्स विषय से 12वीं पास करने वाले एक छात्र को गणित की पढ़ाई न पढ़ने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक कॉलेज ने दाखिला देने से इन्कार कर दिया। डीयू के इस निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता छात्र सिद्धार्थ सिंह को एक सप्ताह के भीतर बीकॉम ऑनर्स में दाखिला दे। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा के हर कॉलेज में अलग-अलग मापदंड नहीं होने चाहिए। याचिकाकर्ता छात्र को खेल कोटा के तहत दाखिला दिया जाए।

पेश मामले में, सिद्धार्थ सिंह ने अपने अधिवक्ता आरके सैनी के माध्यम से डीयू और महाराजा अग्रसेन कॉलेज के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने नैनीताल (उत्तराखंड) से कॉमर्स विषय में 86 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास की। इसके बाद उसने डीयू में खेल कोटा के तहत बीकॉम ऑनर्स में दाखिला के लिए आवेदन किया। उसे खेल कोटा में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में दाखिला मिल रहा था। उसने महाराजा अग्रसेन कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उसके घर के काफी निकट था। मगर जैसे ही दाखिला के लिए फीस जमा करानी चाही तो कॉलेज प्रशासन ने यह कहते हुए दाखिला देने से मना कर दिया कि उसने 12वीं कक्षा में गणित विषय नहीं पढ़ा है। जबकि अन्य कॉलेज इस तरह की कोई भी शर्त दाखिला के लिए नहीं लगा रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने उसे वजह इतनी देर से बताई कि वह अन्य कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सका। इसलिए डीयू को निर्देश दिया जाए कि वह उसे खेल कोटा में दाखिला दे और अग्रसेन कालेज के उस निर्णय को रद किया जाए, जिसके तहत उसे दाखिला देने से इन्कार किया गया है।

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