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डीयू दाखिला नियमों के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जागरण संवददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए दाखिला नियमों को चुनौती द

By Edited By: Updated: Fri, 17 Jul 2015 07:13 PM (IST)
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जागरण संवददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए दाखिला नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। गत 13 जुलाई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता छह छात्रों को दी गई अंतरिम राहत 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। मिरांडा हाउस कॉलेज ने इन छात्रों को पहचान पत्र जारी करने के बाद उनका दाखिल निरस्त कर दिया था। इससे पूर्व अदालत ने इन छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कॉलेज को छह सीटें खाली रखने के निर्देश दिए थे।

डीयू की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा था कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड में अलग-अलग अंक योजना है। कोई बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन के 30 अंक देता है, कहीं 20 अंक हैं। कॉलेजों की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि कॉलेज सीट व अन्य जानकारी पैंफलेट के माध्यम से छात्रों को देते हैं। कॉलेज दाखिले के लिए अतिरिक्त योग्यता नहीं मांगते हैं।

अदालत में केरल, हरियाणा पंजाब व राजस्थान के करीब 12 छात्रों ने अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि डीयू के कॉलेजों में दाखिले की अलग-अलग प्रक्रिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन न करने पर दस अंक काटे जा रहे हैं। डीयू में नए नियमों के अनुसार सीबीएसई के अलावा अन्य बोर्ड से पढ़ाई करने पर (प्रैक्टिकल व थ्योरी अध्ययन के आधार पर) दस नंबर काटे जा रहे हैं। जिन छात्रों ने ऐसे बोर्ड से पढ़ाई की है, जहां प्रैक्टिकल व थ्योरी का 70:30 का अनुपात नहीं है, उसके 10 नंबर काटे जाएंगे।

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