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कन्हैया की बल्‍ले-बल्‍ले, HC नेे खारिज किया अंतरिम जमानत रद करने की याचिका

देशद्रोह के आरोपी जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद करने के लिए दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 12 Aug 2016 07:38 AM (IST)
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नई दिल्ली (जेएनएन)। देशद्रोह के आरोपी जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद करने के लिए दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे कन्हैया कुमार को काफी राहत मिली है।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति पीएस तेजी की पीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा था कि वह विचार-विमर्श करने के बाद इस पर अपना निर्णय सुनाएंगे। आज इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।

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पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि कन्हैया की अंतरिम जमानत रद की जाए। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए विशेष अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने अदालत को बताया था कि कन्हैया ने अंतरिम जमानत की शर्तोंं का उल्लंघन किया है।

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अब अदालत इस पर फैसला करे कि उसकी जमानत रद की जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने दिल्ली पुलिस के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस आंखमिचौली न खेले। पहले तो उसने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया और अब हास्यास्पद तरीके से कह रही है कि अदालत मामले में स्वयं फैसला ले। न्यायमूर्ति ने कई बार याचिकाकर्ता वकील आरपी लूथरा को अपने तर्कोंं में राजनीति को दूर रखने की हिदायत दी थी।

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