Move to Jagran APP

मानहानि मामले मे 12 तक जिरह पूरी करे केजरीवाल : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : विला मत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले मे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री

By Edited By: Updated: Fri, 02 Feb 2018 07:26 PM (IST)
Hero Image
मानहानि मामले मे 12 तक जिरह पूरी करे केजरीवाल : हाई कोर्ट
जासं, नई दिल्ली : विला मत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले मे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह 12 फरवरी तक केद्रीय विला मंत्री अरुण जेटली से जिरह पूरी कर ले। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने कहा कि सभी दस्तावेजो को पढ़ने के बाद पता चला कि विला मंत्री से आठ अलग-अलग तारीखो पर जिरह के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से 250 से अधिक सवाल पूछे गए। मै समझता हूं कि केजरीवाल को अरुण जेटली से जिरह करने का पर्याप्त मौका दिया गया है। ऐसे मे यह अनिवार्य है कि बचाव पक्ष अपनी जिरह को 12 फरवरी तक पूरी करे। इसके बाद उन्हे कोई मौका नही दिया जाएगा। कोर्ट के बाहर केजरीवाल के वकील अनुपम श्रीवास्तव ने पत्रकारो को बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगे। गौरतलब है कि अरुण जेटली 2000 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जेटली के कार्यकाल मे भ्रष्टाचार हुआ था। जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे मे केजरीवाल के अलावा आप नेता राघव चढ्डा, कुमार विश्र्वास, आशुतोष, सजय सिह और दीपक बाजपेयी का भी नाम है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।