धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले मे पांच की उम्रकैद की सजा बरकरार
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : धौलाकुआं क्षेत्र मे वर्ष 2010 मे मिजोरम की युवती (30) को अगवा
By Edited By: Updated: Fri, 02 Feb 2018 08:15 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : धौलाकुआं क्षेत्र मे वर्ष 2010 मे मिजोरम की युवती (30) को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे हाई कोर्ट ने सभी पांच दोषियो की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने दोषियो की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न सिर्फ पीडि़ता की गवाही पर्याप्त थी, बल्कि अपहरण के दौरान उनके साथ मौजूद रहे दोस्त ने भी बयान को पुष्ट किया था। अदालत ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र निवासी पांचो दोषियो उस्मान उर्फ काले, शमशाद ऊर्फ खुट्टन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरूद्दीन उर्फ मोबाइल को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन अपराधियो के खिलाफ सभी आरोपो को स्थापित करने मे सक्षम है, जो अपनी अपील के समर्थन मे किसी भी आधार को हासिल करने मे नाकाम रहे है। महिला की गवाही से, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि 23 नवबर की रात गुरुग्राम स्थित ऑफिस से घर लौट रही युवती का पाच युवको ने दक्षिणी दिल्ली के मोती बाग मे शर्मा ऑटोमोबाइल के पास से पिक-अप वैन से अपहरण कर लिया था। दोषी उन्हे मगोलपुरी ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़ता को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। मामले मे द्वारका कोर्ट ने सभी आरोपियो को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियो ने इस फैसले को हाई कोर्ट मे चुनौती दी थी।
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