अयोग्य AAP विधायकों पर EC का हलफनामा, HC में कहा- जुर्माने के साथ खारिज हो याचिका
चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से कहा है कि अयोग्य करार AAP विधायकों की याचिका को वह भारी हर्जाना लगाकर खारिज कर दे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। चुनाव आयोग (EC) द्वारा दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) के अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों का मामला फिर चर्चा में है। दरअसल, अयोग्यता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने जवाब दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि AAP विधायकों की याचिका जु्र्माने के साथ खारिज कर दी जाए। वहीं, हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम न उठाने को कहा गया है। सात फरवरी को अगली सुनवाई होनी है।
AAP की याचिका पर चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब
1. अयोग्य करार विधायकों की याचिका गलत समझ वाली है।
2. याचिका में राष्ट्रपति के फैसले या कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की सिफारिश को चुनौती दी गई है।
3. राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकार के तहत फैसला दे चुके हैं और मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर चुका है।
4. कानून के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश से अलग नहीं जा सकते। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत दिल्ली की सरकार के लिए एक्ट के तहत यह फैसला लिया है।
5. अयोग्य करार विधायकों की दलील सही नहीं है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें मौखिक सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
6. कानून में ये जनादेश नहीं है कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है।
7. चुनाव आयोग की सुनवाई में खुद इन विधायकों ने ही कहा था कि आयोग सुनवाई न करे क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।
यह है मामला
बता दें कि पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाए गए AAP के 20 विधायकों को आयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, लेकिन 20 में से 8 विधायक फैसले खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
पिछले महीने की 30 जनवरी को अयोग्य करार AAP के आठ विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरानदिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा को हलफनामे के जरिए सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।
वहीं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में 'आप' गंभीर संकट में घिर गई है। पिछले महीने चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से 20 'आप' विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की। चुनाव आयोग का मानना है कि 20 विधायक 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के दायरे में आते हैं।
खतरे में 14 'आप' विधायकों की सदस्यता