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अब नामी हॉलीवुड एक्टर को भी केजरीवाल सरकार ने दिया नोटिस, जानें पूरा मामला

तंबाकू उत्पादों का सरोगेट विज्ञापन प्रतिबंधित है। दिल्ली सरकार ने उनसे 10 दिन में जवाब देने को कहा है।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 16 Feb 2018 09:49 AM (IST)
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अब नामी हॉलीवुड एक्टर को भी केजरीवाल सरकार ने दिया नोटिस, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली (जेएनएन)। हॉलीवुड अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन को तंबाकू के सरोगेट विज्ञापन के आरोप में दिल्ली सरकार के तंबाकू नियंत्रण सेल ने नोटिस जारी किया है। सेल का कहना है कि एक भारतीय ब्रांड के पान मसाला की आड़ में तंबाकू का विज्ञापन किया जा रहा है। इसलिए उन्हे सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के सेक्शन पांच के तहत नोटिस जारी किया गया है। तंबाकू उत्पादों का सरोगेट विज्ञापन प्रतिबंधित है। सेल ने उनसे 10 दिन में जवाब देने को कहा है।

सेल के प्रभारी डॉ. एसके अरोड़ा ने कहा कि उन्हें पहले भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने विज्ञापन बंद कर दिया था। इन दिनों दोबारा उनका विज्ञापन देखा जा रहा है। तंबाकू की दुकानों पर भी उनके विज्ञापन के पोस्टर लगाए गए हैं। सेल ने कई दुकानों से पोस्टर भी हटवाए हैं।

उन्होंने कहा कि पान मसाला में सुपारी का इस्तेमाल होता है। उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। जिस उत्पाद का विज्ञापन करते उन्हें दिखाया जा रहा है उस नाम से तंबाकू का उत्पाद भी आता है। यह तंबाकू के सरोगेट विज्ञापन के दायरे में आता है। इसलिए उन्हें संबंधित कंपनी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है।

बॉलीवुड एक्टर को भी जारी हो चुका है नोटिस 

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल तंबाकू उत्पादों के छद्म विज्ञापन दिखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया था।

नोटिस में अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) एस के अरोड़ा ने कहा था कि इसके मद्देनजर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पान मसाले का विज्ञापन तंबाकू उत्पादों के ब्रांड प्रचार के लिए किया जा रहा है,जो उपभोक्ताओं विशेष तौर पर नाबालिगों को भ्रमित कर रहा है। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 के तहत जन स्वास्थ्य आचरण का बड़ा उल्लंघन है।

यहां पर याद दिला दें कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों का सभी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है।

अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) के मुताबिक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून की धारा पांच के उल्लंघन की जिम्मेदारी उपरोक्त तंबाकू कंपनी पर है।

बावजूद इसके विज्ञापन में दिखकर आप भी कानून की धारा पांच के तहत इस उल्लंघन के एक पक्ष बन गए थे। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पत्र के जरिए आपको ऐसे विज्ञापन में नहीं दिखने के लिए सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी पत्रों के जरिए बॉलीवुड कलाकारों को इन विज्ञापनों से दूर रहने के लिए कहा था। इसके लिए बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और अजय देवगन की पत्नियों को खत लिखकर ऐसे विज्ञापन नहीं करने की अपील की थी।

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