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होली पर सख्त रहेगी दिल्ली पुलिस की चौकसी, न करें ये काम, जाना पड़ सकता है जेल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि होली के दौरान आठ डीसीपी, 12 एसीपी, 54 इंस्पेक्टर और 400 मोटरसाइकिल सवार यातायात पुलिसकर्मी भी लगातार गश्त पर रहेंगे।

By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 28 Feb 2018 10:02 PM (IST)
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होली पर सख्त रहेगी दिल्ली पुलिस की चौकसी, न करें ये काम, जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली [जेएनएन]। होली के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण कोई सड़क हादसा न हो इसपर नकेल कसने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान राजधानी में 'ड्रंकन ड्राइव' का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जगह-जगह पिकेट लगाकर शराबी चालकों की पहचान की जाएगी। वहीं, इसके लिए बार टॉक की मदद ली जाएगी। पकड़े जाने पर वाहन चालकों पर दो हजार रुपये जुर्माना सहित उन्हें जेल भी हो सकती है।

पुलिस रखेगी कड़ी नजर 

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होली के दौरान ज्यादातर सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने वालों के कारण होते हैं। इसलिए पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। 'ड्रंकन ड्राइव' न हो इसके लिए होली के दिन दिल्ली में 160 स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाकर वाहन चालकों की जांच की जाएगी। इस दौरान यातायात पुलिस के तीन हजार कर्मी सहित पीसीआर और स्थानीय पुलिस सड़क पर रहेगी।

शराब के नशे में कोई हुड़दंग न हो 

पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह प्रयास रहेगा कि शराब के नशे में कोई हुड़दंग न कर सके। इसके तहत दिल्ली स्थित 70 पब, बार और रोस्टोरेंट आपस में नेटवर्किग के माध्यम से जुड़े हैं। यातायात पुलिस द्वारा एलईडी स्क्रीन पर लोगों को शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही बार व पब में काम करने वाले कर्मी भी वहां आने वाले लोगों को 'ड्रंकन ड्राइव' न करने के बारे में जागरूक करेंगे।

जेल भी भेजा जा सकता है

दरअसल लोगों को जागरूक करने के लिए विदेशों में पुलिस बार टॉक की मदद लेती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि होली के दौरान आठ डीसीपी, 12 एसीपी, 54 इंस्पेक्टर और 400 मोटरसाइकिल सवार यातायात पुलिसकर्मी भी लगातार गश्त पर रहेंगे। 'ड्रंकन ड्राइव' रोकने के लिए हर पिकेट पर तैनात यातायात कर्मी एल्कोमीटर (शराब की मात्रा जांचने वाली मशीन) से लैस होंगे। जो भी वाहन चालक शराब के नशे में पाया जाएगा उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। यही नहीं दोषी लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है। 

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