मुख्य सचिव पिटाई मामलाः AAP विधायकों को नहीं मिली जमानत, रहना होगा तिहाड़ जेल में
जमानत याचिका खारिज करते हुए इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों की मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही है। तीस हजारी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर दोनों AAP विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को राहत नहीं दी है।
आज सुनवाई के दौरान फिर कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।
दिल्ली की तीसहजारी अदालत ने 23 फरवरी को AAP विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तब कोर्ट ने मुख्य सचिव से कथित हाथापाई को बेहद संवेदनशील मामला बताया था।
वहीं, मजिस्ट्रेट ने विधायकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का दिल्ली पुलिस का अनुरोध भी ठुकरा दिया था और कहा था कि विधायक जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं और उनके पास से मामले से जुड़ी कोई चीज बरामद नहीं की जानी है जो पुलिस हिरासत का मूल उद्देश्य होता है।