प्रिंस हत्याकांड: बचाव पक्ष की अर्जियों पर 16 मार्च को होगी बहस
प्रिंस हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष द्वारा डाली गई अर्जियों पर शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी। अब सभी अर्जियों पर 16 मार्च को बहस होगी।
गुरुग्राम [जेएनएन]। बाल सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के अचानक अवकाश पर जाने की वजह से प्रिंस हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष द्वारा डाली गई अर्जियों पर शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी। अब सभी अर्जियों पर 16 मार्च को बहस होगी।
न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआइ द्वारा आरोपी के फिंगर प्रिंट्स लेने, रिमांड के दौरान निर्धारित समय से अधिक समय तक पूछताछ करने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा आरोपित को वयस्क के दायरे में रखे जाने के खिलाफ अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा सभी अर्जियों पर बहस के लिए 9 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। बहस को लेकर सभी पक्ष के लोग पूरी तैयारी में थे। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि अब 16 मार्च के लिए तैयारी की जाएगी।
बता दें कि गत वर्ष आठ सितंबर को सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय के छात्र प्रिंस (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या विद्यालय के ही बाथरूम में कर दी गई थी। आरोपी के रूप में सीबीआइ ने विद्यालय के ही छात्र भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।
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