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दुष्कर्म पीड़िता की दास्तां सुन भर आई आंखें, कोर्ट ने सुनाया एेतिहासिक फैसला

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 25 साल के युवक को 26 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। संभवतया प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब दुष्कर्म मामले में किसी को इतनी कठोर सजा सुनाई गई है।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 27 Aug 2015 03:32 PM (IST)
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नोएडा। सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 25 साल के युवक को 26 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। संभवतया प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब दुष्कर्म मामले में किसी को इतनी कठोर सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान किशोरी का बयान सुनकर अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं।

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सजा सुनकर आरोपी सकते में आ गया, परिजन भी हैरान रह गए। वहीं, पीड़ित किशोरी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस सजा से अन्य विकृत मानसिकता के लोगों को सबक मिलेगा।

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सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला 24 मई, 2011 का है। नोएडा के गांव गिझौड़ की रहने वाली किशोरी मौसी के घर सेक्टर- 40 गई थी। मौसी से मुलाकात कर वह रिक्शे से लौट रही थी। इस दौरान वह किसी भी अंदेशे से बेखबर थी।

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रास्ते में प्रकाश अस्पताल के पास सौरभ चौहान ने तीन दोस्तों के साथ किशोरी का अपहरण कर लिया। सौरभ ने दोस्तों के साथ किशोरी से कार में सामूहिक दुष्कर्म किया और देर रात साढ़े ग्यारह बजे उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए।

कई बार किया दुष्कर्म

किशोरी के परिजनों ने परिवार की बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इससे आरोपियों का हौसला और बढ़ गया। आरोपियों ने 24 फरवरी 2012 को फिर से किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी ने बिना परिजनों की चिंता के इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों बार हुए सामूहिक दुष्कर्म में रिपोर्ट दर्ज की।

सामूहिक दुष्कर्म की वीडियो भी बनाई

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने वीडियो बनाकर किशोरी को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। हर बार किशोरी अपनी अस्मिता के साथ नहीं खेलने की दुहाई देती रही, लेकिन दरिंदे नहीं माने। उसे अपनी मर्जी से मनचाही जगह पर बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करते रहे।

किशोरी की मां ने दिखाया हौसल

शुरुआत में एक ओर जहां परिवार वाले मामले को दबाते रहे, लेकिन न्याय की बात आई तो मां ने मोर्चा संभाल लिया। हिम्मत दिखाते हुए किशोरी के अलावा उसकी मां ने भी भरी अदालत में दर्द भरी दास्तान सुनाई। यह दास्तान सुनकर अदालत में मौजूद अमूमन लोगों की आंखें भर आईं।

दोनों तरफ से आठ गवाह हुए पेश

सुनवाई के दौरान दोनों ओर से कुल आठ गवाह पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया। न्यायाधीश ने आरोपी सौरभ को धारा 366ए में दस साल, सामूहिक दुष्कर्म में 14 साल और धारा 506 में दो साल की सजा सुनाई है। आदेश में लिखा गया है कि आरोपी को 26 साल की सजा सुनाई गई है। अभी सौरभ की उम्र 25 साल है।

फैसले से टूटा आसमान

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जब फैसला सुनाना शुरू किया, तो आरोपियों की सांसें थम गईं। अंतिम फैसला सुनकर आरोपी सौरभ के नीचे से जमीन खिसक गई। वहीं परिवार पर आसमान टूट गया। आरोपी सौरभ के साथ परिजनों को भी इतने कड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी।

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