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नेशनल हेराल्ड मामला: कांग्रेस की याचिका पर स्वामी को नोटिस

नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के अरबों रुपये की संपत्ति हड़पने के मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेताओं ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्वामी को मामले से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश

By Amit MishraEdited By: Updated: Thu, 18 Feb 2016 08:51 AM (IST)
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नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के अरबों रुपये की संपत्ति हड़पने के मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेताओं ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्वामी को मामले से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने कहा कि इस निर्देश से मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को राहत

11 जनवरी को निचली अदालत ने आयकर विभाग, वित्त व उद्योग मंत्रालय को मामले में याचिकाकर्ता स्वामी को मामले से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता व मामले में आरोपी मोतीलाल वोहरा व यंग इंडिया लि.की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने उन्हें उनका पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। स्वामी को किस समय के दस्तावेज चाहिए यह नहीं बताया गया है। ऐसे में निचली अदालत का फैसला रद किया जाए।

नेशनल हेराल्ड केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख पर सस्पेंस

गौरतलब है कि 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में सोनिया व राहुल समेत पांच लोगो को जमानत प्रदान की थी। पेश मामले में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गाधी व अन्य ने मिलकर साजिश रची और यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई, जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया।

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