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मानहानि मामले में HC ने केजरीवाल, कीर्ति आजाद से मांगा लिखित बयान

डीडीसीए द्वारा दायर पांच करोड़ रूपये की मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और भाजपा से निलंबित किए गए सांसद कीर्ति आजाद से कहा कि वे अपने लिखित बयान दाखिल करें।

By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 02 Mar 2016 05:18 PM (IST)
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नई दिल्ली। डीडीसीए द्वारा दायर पांच करोड़ रूपये की मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और भाजपा से निलंबित किए गए सांसद कीर्ति आजाद से कहा कि वे अपने लिखित बयान दाखिल करें।

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दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपनी कार्यप्रणाली और वित्तीय कामकाज के खिलाफ केजरीवाल और आजाद द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने केजरीवाल और आजाद को आज बयान दाखिल नहीं कर पाने के बाद निर्देश दिया कि वे 30 दिन के भीतर अपने बयान दाखिल करें। दोनों ने आज इस आधार पर बयान दाखिल नहीं किए कि दोनों को वाद की पूर्ण प्रति नहीं मिली।

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अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (केजरीवाल व आजाद) को जारी सम्मन पर उनकी तरफ से वकील पेश हुआ और कहा कि उन्हें पूर्ण दस्तावेज नहीं मिले हैं। वादी (डीडीसीए) को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों को एक हफ्ते के भीतर प्रति उपलब्ध कराए। प्रतिवादी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करेंगे। उसके बाद डीडीसीए चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगा। पक्षों को बुधवार से 10 सप्ताह के भीतर अपने मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।

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