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BJP को उसके ही दांव से चित करने की तैयारी में आप, LG भी घिरे!

वाटर टैंकर में हुए घोटाले में जिस तरह से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को घेरा था अब उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को घेर रही है।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 25 Jun 2016 08:38 AM (IST)
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नई दिल्ली (जेएनएन)। 400 करोड़ रुपये के वाटर टैंकर में हुए घोटाले में जिस तरह से दिल्ली विस में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल ने घेरा था अब उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल नजीब जंग को घेरने में जुट गई है।

यहां पर बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथाकथित वाटर टैंकर घोटाले को विजेंद्र गुप्ता ने सार्वजानिक किया था। वाटर टैंकर में हुए घोटाले की रिपोर्ट रहने के बाद भी दिल्ली सरकार ने कोई करवाई नहीं की है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है।

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अब इसी तर्ज पर केजी बेसन घोटाले में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने फैसला किया है कि उपराज्यपाल नजीब जंग और एसीबी चीफ मुकेश मीणा को समन कर पूछताछ की जाए।

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दरअसल, बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को शिकायत दी थी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ 2014 में एसीबी में एफआइआर होने के बावजूद दो साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए एलजी और मीणा पर मामले को दबाने के आरोप में एफआइआर दर्ज की जाए।

प्राप्त शिकायत को विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की याचिका समिति को भेजा जिसने एलजी और एसीबी चीफ को समन करने का फैसला किया है। याचिका समिति की अध्यक्ष राखी बिड़ला के अनुसार प्राथमिक आधार पर उपराज्यपाल नजीब जंग और एसीबी के चीफ मुकेश मीणा से पूछताछ की जरूरत है।

इस बारे में समिति कानूनी राय भी लेगी। टैंकर घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उपराज्यपाल और एसीबी के खिलाफ याचिका समिति में शिकायत दी थी।

पार्टी ने कहा कि उनकी 49 दिनों की सरकार के समय 2014 में दर्ज कराए गए मामलों में अभी तक एसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उस समय आप सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल के दौरान हुए घोटाले समेत चार मामलों की एफआइआर एसीबी में दर्ज कराई थी।

साथ ही केजी बेसिन से गैस निकालने में घोटाले का आरोप लगाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। इस बारे में पूछने पर मीणा ने कहा कि याचिका समिति के पास समन जारी करने व बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।