दिल्ली HC: लोगों को परेशान होने के लिए यूं ही सड़कों पर नहीं छोड़ सकते
दिल्ली सरकार को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि आम आदमी को परेशान होने के लिए यूं ही सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता।
नई दिल्ली। दिल्ली में ऑड-इवन योजना लागू होने के दौरान प्राइवेट कैब कंपनियों की मनमानी पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख दिखाया है। दिल्ली सरकार को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि आम आदमी को परेशान होने के लिए यूं ही सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार मामले में रेडियो टैक्सी संचालको से बात करे जल्द ही समाधान खोजे। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
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सीएम ने दिखाया सख्त रुख
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मनमाना किराया वसूलने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि सरकार की ओर से तय किराए से अधिक लेने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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हेल्पलाइन नंबर जारी
प्राइवेट कैब कंपनियों को लेकर सरकार ने नियम बनाए हैं। दिल्ली सरकार ने शिकायत के लिए लिए हेल्पलाइन नंबर 011-42 400 400 जारी किया है। इस नंबर पर लोग बिल और टैक्सी नंबर के साथ शिकायत कर सकते हैं।
सर्ज प्राइज को अस्थाई रुप से निलंबित
टैक्सी सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी उबर ने सर्ज प्राइज को अस्थाई रुप से निलंबित करने का फैसला किया है। यह फैसला दिल्ली सरकार की चेतावनी देने के बाद आया है। दिल्ली सरकार ने सवारियों की शिकायतों के मद्देनजर ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों समेत अन्य टैक्सी चालकों को चेतावनी दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक पैसे वसूलने पर उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जायेगा ।