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सम-विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इन्कार

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने एक जनवरी से सम-विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के 'आप' सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम-विषम फार्मूले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया

By Amit MishraEdited By: Updated: Thu, 24 Dec 2015 08:13 AM (IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनवरी से सम-विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के 'आप' सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम-विषम फार्मूले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो डिसएबल्स के सुझावों पर गौर करे। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की थी कि सम एवं विषम संख्या वाले नंबर प्लेट के वाहन एक जनवरी से वैकल्पिक दिन ही सड़कों पर आवाजाही करेंगे।

दिल्ली सरकार के मुताबिक सम-विषम योजना 15 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए एक जनवरी से सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्रभाव में रहेगी और रविवार को वाहनों की आवाजाही पर कोई रोकटोक नहीं होगी। हालांकि अब तक दो पहिया वाहनों को योजना के दायरे में लाने के बारे में फैसला नहीं किया है।

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