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जानें, गुजरात HC ने क्‍या कहा जिससे मायूस हो गए केजरीवाल, गदगद हुई BJP

एक बार फ‍िर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मायूस होना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट ने इस बार आखिर क्‍या कहा, जिससे उनके उम्‍मीदों पर पानी फ‍िर गया।

By Ramesh MishraEdited By: Updated: Sun, 03 Jul 2016 12:11 PM (IST)
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नई दिल्ली [जेएनएन] । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। डीयू प्रशासन द्वारा डिग्री को सार्वजनिक नहीं किए जाने के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना फरमान सुनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को डिग्री की कॉपी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को डिग्री की कॉपी देने के आदेश पर रोक लगा दिया है। इस याचिका में केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी।

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केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी, जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का दरवाजा खटखटाया था, आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री कि कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया था ।

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सीआइसी के इस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट पहुंच गया, और अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीआइसी के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है.

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पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के बीए और एमए की डिग्री को लेकर सवाल उठाया था। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है, लेकिन केजरीवाल ने इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी।

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