डीडीसीए ने किसी आरोप में मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया: आजाद
दिल्ली जिला एवं क्रिकेट सघ (डीडीसीए) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर पांच करोड़ रुपये के मानहानि मामले में सोमवार को आजाद के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा।
नई दिल्ली। दिल्ली जिला एवं क्रिकेट सघ (डीडीसीए) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर पांच करोड़ रुपये के मानहानि मामले में सोमवार को आजाद के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा।
मानहानि मामले में केजरीवाल और कीर्ति के खिलाफ चौहान ने दर्ज करवाए बयान
न्यायमूर्ति वी. कमेश्वर राव की पीठ के समक्ष आजाद के अधिवक्ता ने कहा कि डीडीसीए ने अपने किसी भी आरोप में मेरे मुवक्किल को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उनका कहना था कि डीडीसीए ने अपनी शिकायत में करीब 14 समाचार पत्रों की कटिंग लगाई है, लेकिन उनमें आजाद के खिलाफ कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं बनती है।
मानहानि मामले में HC ने केजरीवाल, कीर्ति आजाद से मांगा लिखित बयान
डीडीसीए के वकील ने इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आजाद ने इस मामले में अभी तक लिखित जवाब दायर नहीं किया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पीठ ने आजाद को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
अरुण जेटली मामले में कोर्ट ने केजरीवाल सहित छह लोगों के जारी किया समन
पेश मामले में डीडीसीए ने केजरीवाल व आजाद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि दोनों नेताओं द्वारा कथित रूप से लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं और कनिष्ठ स्तर पर चयन में भ्रष्टाचार के आरोपों से उसकी छवि खराब हुई है। डीडीसीए को इससे 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में दोनों से ढाई-ढाई करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दिलवाया जाए। इसके अलावा दोनों सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यहां बता दे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के पांच अन्य लोगों पर हाई कोर्ट में 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर कर रखा है ।