नेशनल हेराल्ड मामल: कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस ने पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत के दो आदेशों के खिलाफ यह याचिका लगाई है। एक आदेश में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, डीडीए व अन्य सरकारी विभागों को नेशनल हेराल्ड से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था। दूसरे आदेश में कांग्रेस व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से वर्ष 2010-11 से संबंधित खातों की जानकारी मांगी गई थी।
नेशनल हेराल्ड मामले मेंं कांग्रेस नेता की याचिका पर स्वामी ने जताई आपत्ति
न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।
नेशनल हेराल्ड मामला: कांग्रेस की याचिका पर स्वामी को नोटिस
सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है कि वह दस्तावेजों का इस्तेमाल आरोप साबित करने में कैसे करेंगे। स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा। यंग इंडिया नाम से एक कपनी बनाई गई, जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एजेएल को कब्जे में लिया। इसके बाद एजेएल को पचास लाख रुपये देकर यंग इडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया।