हाई कोर्ट से दस्तावेज प्राप्त होते ही पेश कर देंगे गवाहों की लिस्ट: स्वामी
नेशनल हेराल्ड मामले मेंं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला आते ही वह तुरंत अपने गवाहोंं की लिस्ट अदालत मेंं जमा करा देंंगे।
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले मेंं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि बचाव पक्ष ने 11 जनवरी और 11 मार्च के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट मेंं याचिका लगाई है, जो विचाराधीन है। जैसे ही उन्हेंं हाई कोर्ट के आदेश के बारे मेंं जानकारी मिलेगी वह तुरंत अपने गवाहोंं की लिस्ट अदालत मेंं जमा करा देंंगे। मामले मेंं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उनके पुत्र राहुल गांधी सहित कुल सात कांग्रेसी नेता आरोपी है।
नेशनल हेराल्ड मामल: कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित
स्वामी का आरोप है कि षड्यंंत्र के तहत पहले यंंग इंडिया के नाम से कपनी बनाई गई, जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कब्जे मेंं लिया। इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पचास लाख रुपये देकर यंंग इंंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया।
नेशनल हेराल्ड मामले मेंं कांग्रेस नेता की याचिका पर स्वामी ने जताई आपत्ति
ट्रायल कोर्ट ने पहले आदेश मेंं विभिन्न मंत्रालय से नेशनल हेराल्ड के संबंध मे संपत्ति का ब्योरा प्राप्त कर उसकी जानकारी स्वामी को देने का आदेश दिया था। दूसरे आदेश मेंं कांग्रेस व आरोपी कंपनी के वर्ष 2010-11 से संबंधित बही खातोंं की जानकारी शिकायतकर्ता को देने की अनुमति दी गई थी। मामला हाई कोर्ट मेंं लंबित होने के कारण उक्त दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के पास सीलबंद लिफाफे मेंं है।