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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ईडी के एक केस में मिली जमानत; वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला

दिल्ली की एमपी/एमएलए कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ईडी द्वारा दर्ज एक केस में जमानत दे दी। दिल्ली की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें 15000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने प उनके खिलाफ शिकायत हुई थी।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Published: Sat, 27 Apr 2024 11:36 AM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2024 11:36 AM (IST)
अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ED) की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है।

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दिल्ली की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है।

ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

हालांकि बीते दिनों ही आप विधायक जांच में शामिल होने ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनसे देर रात तक पूछताछ हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की भी खबरें आने लगीं। हालांकि देर रात ईडी ने उन्हें छोड़ दिया।


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