नेशनल हेराल्ड केसः सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत
मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इस सुनवाई में स्वामी को सबूतों की पूरी लिस्ट कोर्ट में सौंपनी होगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल से जुड़े दस्तावेज को अदालत मंगाने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इस सुनवाई में स्वामी को सबूतों की पूरी लिस्ट कोर्ट में सौंपनी होगी।
इससे पहले स्वामी की अर्जी को निचली अदालत मंजूर कर चुकी थी लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को इस आधार पर गलत ठहराया था क्योंकि उस दौरान सोनिया गांधी और राहुल समेत बाकी आरोपियों का पक्ष नहीं जाना गया था। जिसके बाद स्वामी ने दोबारा यह अर्जी लगाईभाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कांग्रेस का केस मजबूत है और वह कानूनी दायरे में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सिंघवी ने कहा था कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले के अलावा और कुछ नहीं है। गौरतलब है कि नवंबर महीने में नेशनल हेराल्ड का डिजिटल संस्करण शुरू किया गया है।