ODD-EVEN में मिलने वाली छूट पर केजरीवाल आज तस्वीर करेंगे साफ
दिल्ली में ऑड-ईवन योजना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में भी वहीं नियम लागू होंगे, जो 1से 15 जनवरी तक निभाए गए थे।
By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 09 Apr 2016 11:43 AM (IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में ऑड-ईवन योजना का दूसरा चरण इसी महीने 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। हालांकि दूसरे चरण में भी वहीं नियम लागू होंगे, जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक निभाए गए थे। इस योजना के दौरान लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है।
ऑड-इवेन योजना के दूसरे चरण को किस तरह लागू किया जाएगा, इस बारे में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं जानकारी देंगे। इस बाबत सोमवार को सरकार अधिसूचना जारी करेगी, लेकिन इससे पहले स्कूली बच्चों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है इसके बारे में वह बताएंगे। योजना को लागू करने में केवल छह दिन बचे हैं। लेकिन स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने व लाने वाले अभिभावकों को रियायत देने की बात कर चुकी सरकार फिलहाल इस पर विचार-विमर्श कर रही है। दरअसल, पिछली बार ऑड इवेन के दौरान स्कूल बंद थे और इस बार खुले हैं, इसलिए जिस निजी कार में स्कूल ड्रेस में बच्चे होंगे उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन जब बच्चों को वापस लेने जाएंगे तो कैसे पहचान होगी कि ये बच्चों को लेने ही जा रहे हैं, क्योंकि उस समय बच्चे कार में मौजूद नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अभिभावकों पर जुर्माना लग सकता है। बताया जाता है कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर जनता से ही पूछा कि इस पेचीदा स्थिति से बाहर कैसे आया जाए। केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी मांगी है। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार इस स्पेशल टाइम में सभी गाड़ियों को छूट दे, ताकि बच्चों को घर वापस लाया जा सके। इसके अलावा जुर्माने, सीएनजी गाड़ियों व पेट्रोल पंप मालिकों से प्राप्त सुझाव को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है, केजरीवाल इसके बारे में जानकारी देंगे।
ऑड-ईवन योजना में इस बार कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनमें इस बार थोड़े बदलाव किए गए हैं
-ऑड-ईवन के दौरान स्कूल खुले होंगे इसको देखते हुए इस बार स्कूल बसों को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।
-इस बार दिल्ली सरकार पर्यावरण बस योजना शुरू करेगी।
-लोगों को पर्यावरण बस सेवा के बारे में पता चले, इसके लिए बड़े-बड़े बैनर लगाए जाएंगे।
-बसों में 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कराई जाएंगी।
-महिला सुरक्षा को देखते हुए इस बार भी महिलाओं को इस फॉर्मूले से मिलेगी छूट।
-स्कूल के बच्चों को ले जा रही कारों को छूट।
-पर्यावरण बस सेवा में कंडक्टर दिल्ली परिवहन निगम का होगा।
-अंत में अच्छा काम करने वाले डिपो को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं, सूत्रों का कहना है कि छूट का दायरा न तो बढ़ेगा और न घटेगा और इसमें बदवाल की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यह फ़ॉर्मूला दिल्ली में और दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी गाड़ियों पर ऑड-ईवन नंबर प्लेट वाला लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों और सीएनजी गाड़ियों को इससे मिली छूट जारी रहेगी।उल्लंघन करने पर सजा
-इस बार दिल्ली सरकार पर्यावरण बस योजना शुरू करेगी।
-लोगों को पर्यावरण बस सेवा के बारे में पता चले, इसके लिए बड़े-बड़े बैनर लगाए जाएंगे।
-बसों में 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कराई जाएंगी।
-महिला सुरक्षा को देखते हुए इस बार भी महिलाओं को इस फॉर्मूले से मिलेगी छूट।
-स्कूल के बच्चों को ले जा रही कारों को छूट।
-पर्यावरण बस सेवा में कंडक्टर दिल्ली परिवहन निगम का होगा।
-अंत में अच्छा काम करने वाले डिपो को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं, सूत्रों का कहना है कि छूट का दायरा न तो बढ़ेगा और न घटेगा और इसमें बदवाल की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यह फ़ॉर्मूला दिल्ली में और दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी गाड़ियों पर ऑड-ईवन नंबर प्लेट वाला लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों और सीएनजी गाड़ियों को इससे मिली छूट जारी रहेगी।उल्लंघन करने पर सजा
ज्यादा बदलाव नहीं किया गया तो दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग और अधिकारी सड़क पर उतरेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों का 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा।किसे है छूट पिछली बार लागू ऑड-ईवन योजना में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियां शामिल नहीं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को छूट मिलेगी। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें रियायत मिलेगी. (दिल्ली के मुख्यमंत्री छूटवालों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं।) हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और लोकायुक्त को इससे अलग रख गया है। अकेली महिला ड्राइवरों, महिला ड्राइवर के साथ 12 साल की उम्र वाले बच्चे गाड़ी में बैठे हों तो उन्हें भी छूट मिलेगी। आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फ़ायर, अस्पताल, जेल, एन्फ़ोर्समेंट वाहनों को इससे अलग रख गया है। अर्धसैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय और विशेष सुरक्षा समूह के वाहन भी ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला में नहीं आएंगे।
राजनयिकों के वाहनों को भी इससे अलग रखा गया है। बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए इमरजेंसी वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। विकलांगों के वाहनों को भी ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले से अलग रखा गया है। सीएनजी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को इसमें छूट होगी। दोपहिया वाहनों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।राजनयिकों के वाहनों को भी इससे अलग रखा गया है। बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए इमरजेंसी वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। विकलांगों के वाहनों को भी ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले से अलग रखा गया है। सीएनजी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को इसमें छूट होगी। दोपहिया वाहनों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।