अगस्ता वेस्टलैंड केस: पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
सीबीआइ ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, पूर्व एयर मार्शल जेएस गुजराल व सात अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने समन जारी कर सभी को 20 दिसंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा।
#AgustaWestland: Taking cognizance of chargesheet, Patiala House court summoned former Indian Air Force chief SP Tyagi and others on Dec 20
— ANI (@ANI) October 11, 2017
पेश मामले में इससे पहले सीबीआइ ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, पूर्व एयर मार्शल जेएस गुजराल व सात अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सभी पर 3,600 करोड़ रुपये में हेलीकॉप्टरों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निरोधक कानून व आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए हैं।
दे दिया गया हेलीकॉप्टर खरीद का ठेका
सीबीआइ का कहना था कि तत्कालीन वायुसेना प्रमुख त्यागी ने हेलीकॉप्टर की बनावट के ढांचे को मनमाने तरीके से घटा दिया था। ऐसा करने से ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य हो गई। बाद में उसे हेलीकॉप्टर खरीद का ठेका दे दिया गया।
ठीक से काम न करने वाले हेलीकॉप्टर से ट्रायल करवाया
सीबीआइ का कहना है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने ठीक से काम न करने वाले हेलीकॉप्टर से ट्रायल करवाया। इसके बावजूद मिलीभगत से उसे ठेका दे दिया गया। उक्त मामले में सीबीआइ ने त्यागी व गुजराल समेत संजीव (एसपी त्यागी का रिश्तेदार), वकील गौतम खेतान, मध्यस्थता कराने वाले यूरोपीय नागरिक कारलो जिरोसा, क्रिस्चन मिशेल जेम्स, गुइडो हसचके, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पागनोलिनी और फिनमेकिनिका के पूर्व अध्यक्ष जी ओरसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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