उबर दुष्कर्म केस में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
उबर दुष्कर्म मामले में दोषी शिव कुमार यादव को आज अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 सितंबर को शिव कुमार को दोषी करार दिया था। आज सजा को लेकर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बीच बहस के बाद सजा का एलान हुआ।
By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 04 Nov 2015 10:44 AM (IST)
नई दिल्ली। उबर दुष्कर्म मामले में दोषी शिव कुमार यादव को आज अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 सितंबर को शिव कुमार को दोषी करार दिया था। आज सजा को लेकर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बीच बहस के बाद सजा का एलान हुआ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शिव कुमार को अभियोजन पक्ष द्वारा लगाई गई सभी धाराओं में दोषी करार दिया। जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि गुड़गांव स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली 25 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में शिव कुमार को आइपीसी की धारा 376(2)(एम), 366, 506 व 323 के तहत दोषी पाया गया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में कुल 28 गवाहों को पेश किया गया। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से किसी भी गवाह से जिरह नहीं की गई। पुलिस ने घटना के 19 दिन बाद ही मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना मामले की सुनवाई होने लगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सभी गवाहों के बयान 17 दिन के भीतर अदालत में दर्ज करा लिया गए।
13 जनवरी को अदालत ने शिव कुमार पर आरोप तय कर दिए थे। पुलिस की तरफ से मामले से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट व पीड़िता को ले जाने में इस्तेमाल हुए रूट का नक्शा भी बतौर सुबूत अदालत में पेश किया गया।
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