UP Election 2017 :इलाहाबाद हाईकोर्ट का कैराना में सुरक्षित मतदान कराने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को शामली के कैराना के सुरक्षित मतदान कराने का निर्देश दिया है।
By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Mon, 06 Feb 2017 08:29 PM (IST)
इलाहाबाद (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को शामली के कैराना के सुरक्षित मतदान कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मतदाताओं के लिए मतदान दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा है कि विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाए। कोर्ट ने कैराना व मुजफ्फरनगर के आसपास से हिंदुओं के पलायन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव 2017: अधिवक्ता गौरव भाटिया का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने बहस की। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी, किंतु राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। याचिका की सुनवाई अब छह हफ्ते बाद होगी।
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याची ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि दबंग लोग भाजपा को वोट देने पर तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं। ऐसे हालात में मतदान निष्पक्ष कराने तथा हिंदू वोटरों को सुरक्षित मतदान की व्यवस्था करने की मांग की थी। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खासतौर पर कैराना व आसपास के क्षेत्र में मतदान के दिन मतदाताओं की सुरक्षा करने का आदेश दिया है।यह भी पढ़ें-यूपी असेंबली इलेक्शन : अमित शाह ने कहा-शहजादों से घर के लोग परेशान