काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को झटका
सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। काले हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट से सलमान खान को तगड़ा झटका लगा है।
By Tilak RajEdited By: Updated: Sat, 11 Apr 2015 03:49 PM (IST)
जयपुर। सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। काले हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट से सलमान खान को तगड़ा झटका लगा है।
इसे भी पढ़ें: सलमान खान को ये क्या कह गए असद्दुदीन ओवैसी राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सलमान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ गवाही के लिए चार और गवाह बुलाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस याचिका का निस्तारण होने तक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा रखी थी। अब मामले में वर्ष 2006 से लंबित चार गवाहों के बयान हो सकेंगे।
इसे भी पढ़ें: सलमान के खिलाफ अब मारपीट व लूटपाट का केस दर्ज सलमान खान की तरफ से उनके वकील महेश बोडा ने निचली अदालत के चार और गवाह बुलाने के फैसले को चुनौती दी थी। बोडा ने तर्क दिया था कि सलमान पर आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी होकर उस पर फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी गई थी।
इसके बाद वर्ष 2006 के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर चार गवाहों के बयान का आदेश देना विधि सम्मत नहीं है। इन गवाहों के जरिये सलमान की ओर से बचाव में दिए तर्कों का खंडन किया जाएगा जो कि कानूनी तौर पर गलत है।इसे भी पढ़ें: दुर्घटना के दिन सलमान ने शराब पी रखी थी गौरतलब है कि साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने अन्य कलाकारों के साथ जोधपुर के निकट तीन स्थानों पर हिरण का शिकार किया। इसके बाद सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके होटल के कमरे की तलाशी के दौरान एक पिस्टल व राइफल बरामद की गई। जांच में पाया गया कि एक ही लाइसेंस पर जारी इन हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्ति हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज किया गया था।