सलमान के बाद आमिर खान को भी कोर्ट से राहत...!
गुजरात हाईकोर्ट ने ‘लगान’ फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा के शिकार के मामले में शुक्रवार को फिल्म अभिनेता आमिर खान को आरोप मुक्त कर दिया। न्यायाधीश वीएम सहाय ने कहा कि राज्य सरकार के पास चिंकारा की हत्या का पुख्ता सुबूत नहीं है। शिकार की बात केवल फिल्म के
By Tilak RajEdited By: Updated: Sat, 09 May 2015 09:52 AM (IST)
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने ‘लगान’ फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा के शिकार के मामले में शुक्रवार को फिल्म अभिनेता आमिर खान को आरोप मुक्त कर दिया। न्यायाधीश वीएम सहाय ने कहा कि राज्य सरकार के पास चिंकारा की हत्या का पुख्ता सुबूत नहीं है। शिकार की बात केवल फिल्म के दृश्य से साबित नहीं होती है।
सलमान के वकील की इन मजबूत दलीलों से मिली जमानत ध्यान रहे कि राज्य के कच्छ में वर्ष 2000 में ‘लगान’ फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर को प्रतिबंधित चिंकारा का शिकार करते हुए दिखाया गया था। वन विभाग ने 2008 में आमिर के खिलाफ चिंकारा की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने आमीर को आरोप मुक्त कर दिया।बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे अरबाज, नियमों की उड़ी धज्जियां!
सलमान को मिली जमानत मुंबई में हिट एंड रन केस में सलमान खान को हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की निगाहें जोधपुर की तरफ केंद्रित हो गई है। सलमान के विरुद्ध यहां की अदालत में चल रहे हिरण शिकार प्रकरण और अवैध हथियार रखने के मामलों में अगले दो माह में निर्णय आने की पूरी संभावना है। इन मामलों में अभिनेता को अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है। प्रकरण में सिने तारिका नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं।